*हत्या के 04 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1,25,000-1,25,000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी*
*हत्या के 04 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1,25,000-1,25,000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी*
राधेश्याम गुप्ता ब्यूरो चीफ
बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे *ऑपरेशन कनविक्शन* के तहत चिन्हित मुकदमों में *पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार* के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-
वादी की लिखित तहरीरी सूचना कि वादी के भाई रामचन्दर को विपक्षीगण 1.सगीर 2. सलमान पुत्रगण अतीकुर्र रहमान 3. अतीकुर्र रहमान पुत्र इस्माइल 4. रहबर रजा उर्फ शाहिद पुत्र बेकारू उर्फ अय्यूब निवासीगण रजडेरवा थाना को0 गैसडी बलरामपुर द्वारा लोहे की सरिया से मारना पीटना जिससे इलाज के दौरान मुत्यु हो जाने के संबन्ध में दिनांक- 26.03.2019 को थाना को0 गैसड़ी पर *मु0अ0सं0- 31/2019 धारा-394,302,34 भा0द0वि0 बनाम 1.सगीर 2. सलमान पुत्रगण अतीकुर्र रहमान 3. अतीकुर्र रहमान पुत्र इस्माइल 4. रहबर रजा उर्फ शाहिद पुत्र बेकारू उर्फ अय्यूब निवासीगण उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत हुआ,जिसके अभियोग की विवेचना नि0 मानवेन्द्र पाठक* द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की जिला शासकीय अधिवक्ता (Cri) कुलदीप सिंह, *माॅनीटरिंग सेल* प्रभारी ओम प्रकाश चौहान एवं थाना को0 गैसड़ी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तगण 1.सगीर 2. सलमान 3. अतीकुर्र रहमान 4. रहबर रजा उर्फ शाहिद निवासीगण उपरोक्त को *जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर* द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध मे प्रत्येक को आजीवन कारावास व 1,25,000-1,25,000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।