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*प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान*

*प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान*

 

*आर पी यादव*

कौशांबी=उप कृषि निदेशक सतेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0कुसुम) योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में जिन कृषकों नें आवेदन किया था, किन्तु किन्हीं कारण से उनके द्वारा अपना अवशेष कृषक अंश की धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं किया जा सका उनके टोकन पुनः दिनांक 23.12.2024 को कन्फर्म कर दिये गये हैं जिसके संदेश सम्बन्धित कृषकों के पंजीकृत मोबइल नम्बर पर भेजा गया है। कृपया कृषक अंश की अवशेष धनराशि विभागीय पोर्टल http://upagriculture.com से चालान जनरेट कर ऑनलाइन या ऑफलाइन इण्डियन बैंक के किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। कृषक अंश न जमा करनें पर कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं जमा टोकन मनी रू0 5000.00 जब्त कर ली जायेंगी। उन्हांने बताया कि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया प्रारम्भ है जो लक्ष्य की समाप्ति तक कृषकों द्वारा इसका लाभ प्राप्त करनें हेतु विभागीय वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर ’’अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग करें’’ लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जा सकेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए कृषकों का विभागीय वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। कृषकों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ रू0 5000.00 टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा।

योजनान्तर्गत विभिन्न क्षमता के सोलर पंप 60 प्रतिशत अनुदान पर किसानों की सुविधाओं के लिए लगाया जायेंगा। सोलर पंप के तीन व पॉंच हार्स पावर के लिए 6 इंच तथा साढ़े सात व दस हार्स पावर हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। किसान की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाये जानें पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं आवेदन निरस्त हो जायेंगा। सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का प्रयोग इच्छुक/प्रयोग कर रहें दोहित एवं अतिदोहित क्षेत्र के कृषक भी अपनें डीजल पम्प से संचालित बोरिंग को सोलर पम्प में परिवर्तित कर सकतें हैं। यदि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कृषक अंश की धनराशि जमा करनें के लिए कृषक को फोन किया जाता है तो कृषक भाई इसे संज्ञान में न लें। अधिक जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक कार्यालय, में सम्पर्क कर सकते हैं।

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