आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी
आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी
राधेश्याम गुप्ता ब्यूरो चीफ बलरामपुर
बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेशद्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में वादी की लिखित तहरीरी सूचना कि वादी के भाई को विपक्षीगण 1. मुनेश्वर पुत्र श्यामलाल 2. प्रभुदयाल पुत्र मुनेश्वर 3. राकेश पुत्र मुनेश्वर 4. कल्लु उर्फ कालू उर्फ सुनील पुत्र मुनेश्वर निवासीगण अरनहवा थाना ललिया बलरामपुर द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर लात मुक्का व लाठी डण्डे से मारना पीटना जिससे इलाज के दौरान मुत्यु हो जाने के आधार पर दिनांक- 02.12.2019 को थाना ललिया पर मु0अ0सं0- 129/2019 धारा-323, 504,506,325,34,304 भा0द0वि0 बनाम 1. मुनेश्वर पुत्र श्यामलाल 2. प्रभुदयाल पुत्र मुनेश्वर 3. राकेश पुत्र मुनेश्वर 4. कल्लु उर्फ कालू उर्फ सुनील पुत्र मुनेश्वर निवासीगण अरनहवा थाना ललिया पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 कृष्णानंद पाण्डेय द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की जिला शासकीय अधिवक्ता (Cr) कुलदीप सिंह, माॅनीटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान एवं थाना ललिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तगण 1. मुनेश्वर पुत्र श्यामलाल 2. प्रभुदयाल पुत्र मुनेश्वर 3. राकेश पुत्र मुनेश्वर 4. कल्लु उर्फ कालू उर्फ सुनील पुत्र मुनेश्वर निवासीगण अरनहवा थाना ललिया को जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध मे प्रत्येक को आजीवन कारावास व 1,25,000-1,25,000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।